दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गढ़वाल मंडल के देहरादून और टिहरी जनपदों का
मुख्यता गंगा और यमुना के मध्य स्थित क्षेत्र, उत्तरप्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
अधिनियम १९८३ के अंतर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या ११८/११-५ -१९८९ -५९ डी. ए./८३ दिनांक
१८ मार्च , १९८७ और पुन: ३२४०/११-५-८८-६६ डी. ए.८८ दिनांक १९ मई, १९८८ द्वारा संशोधित
कर, उत्तर में टिहरी जनपद के तहसील में स्थित अगलाड़ नदी, पूरब में सुरकुण्डा देवी,
कद्दूखाल, उनियालगाव , दावली , बनाली के पूरब में स्थित पर्वतीय श्रृंखला तत्पश्चात
वन दरभंगा नदी के जलागम में पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला और हरिद्वार विकास क्षेत्र की
पश्चमी सीमा तक , दक्षिण में देहरादून जनपद में स्थित शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला की
जल विभाजन रेखा और पश्चिम में यमुना नदी तक दूनघाटी विशेष क्षेत्र के रूप में परिभाषित
किया गया है। यह उल्लेखनीय है की दूनघाटी विशेष क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पड़ने
वाले मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र, हरिद्वार विकास क्षेत्र का वह भाग जो देहरादून
तहसील के अंतर्गत है , छावनी क्षेत्र, सैनिक नाविक और वायु सेना के किसी प्राधिकरण
के प्रयोगार्थ केंद्रीय सरकार के स्वामित्वा अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि को विशेष क्षेत्र
प्राधिकरण से अवमुक्त रखा गया है।
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा किये जा रहे क्रिया -कलापो और गतिविधियों
में तत्परता, जवाबदेही, जनसहभागिता और नियमो की जानकारी से सम्मानित नागरिको को अवगत
कराने हेतु वेबसाइट का निर्माण कराया जा रहा है ताकि जन सामान्य इसका लाभ उठा सके।
प्राधिकरण जन आकांक्षाओं के अनुरूप सभी नागरिको को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का
लाभ देने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि संस्था के प्रति उनका विश्वास बना रहे।
दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समस्त सम्मानित नागरिको को विशेष कर ऐसे
नागरिको जो इस विकास क्षेत्र के विभिनं आबादी पदानुकर्मो में मौलिक सुविधाओं के साथ
भूमि विकास व आवासीय, व्यवसायिक, औधोगिक भवन व कृषि क्षेत्र में कृषि कार्यकलाप सम्बन्धी
भवन निर्माण इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हो, उनकी आकांक्षाओ और प्राथमिकताओ
के अनुरूप कार्यवाही ससमय की जा सके तथा आमनागरिक को प्राधिकरण से सम्बंधित सभी सूचनाएं
प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो सके।